रांची. झालसा के निर्देश पर डालसा रांची द्वारा 21 से 26 अप्रैल तक सिविल कोर्ट परिसर में पक्षकारों के साथ चेक बाउंस व विद्युत अधिनियम के मामलों पर बातचीत के लिए प्री-लोक अदालत की बैठक आयोजित की जा रही है. ज्ञात हो कि 27 अप्रैल की सुबह 07:30 बजे से विशेष लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट में होगा. इसी को लेकर 12 अप्रैल को सिविल कोर्ट के मीटिंग हॉल में न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अध्यक्षता में बैंक एवं स्मॉल स्केल कंपनियों के अधिकारियों साथ बैठक की गयी.बैठक में कुटुंब न्यायालय के अपर न्यायायुक्त राजेश कुमार सिंह, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव राकेश रंजन तथा न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए. न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय ने चेक बाउंस एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित मामलों को देख रहे अदालतों को निर्देश दिया कि वह आगामी विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस भेजें. जिससे झालसा के निर्देशानुसार संबंधित लंबित वादों में से 20 प्रतिशत वादों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा सके. अपर न्यायायुक्त राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए संबंधित जगह पर नोटिस भेजे, जिससे लोगों को पता चले और वे उक्त तिथि को आकर अपने वादों का निष्पादन करायें.
चेक बाउंस व बिजली मामले के लिए विशेष लोक अदालत 27 को
झालसा के निर्देश पर डालसा रांची द्वारा 21 से 26 अप्रैल तक सिविल कोर्ट परिसर में पक्षकारों के साथ चेक बाउंस व विद्युत अधिनियम के मामलों पर बातचीत के लिए प्री-लोक अदालत की बैठक आयोजित की जा रही है.
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