st sc loan scheme in jharkhand, sc/st govt loan scheme in jharkhand रांची : राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को ऋण सह अनुदान दिया जायेगा. कर्ज और अनुदान की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होगी.
उन्हें सस्ती दर पर कर्ज और कर्ज में 40% अनुदान दिया जायेगा. एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कल्याण विभाग द्वारा संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद की राशि से कर्ज और अनुदान दिया जायेगा.
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राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के मुताबिक कल्याण विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.
Posted By : Sameer Oraon