Jharkhand High Court News : इडी अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

राज्य सरकार ने इडी अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप में हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाइकोर्ट में इडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जानकारी न्यायालय को दी गयी. इसके बाद न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगले आदेश तक स्टे ऑर्डर जारी रखने का निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 20, 2024 12:43 AM

रांची. राज्य सरकार ने इडी अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप में हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाइकोर्ट में इडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जानकारी न्यायालय को दी गयी. इसके बाद न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगले आदेश तक स्टे ऑर्डर जारी रखने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की.

इस मामले में दर्ज की गयी थीं दो प्राथमिकी

उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाले की जांच को मैनेज करने के नाम पर इडी के अफसरों को छह करोड़ रुपये रिश्वत देने के आरोप में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें कांके के तत्कालीन सीओ दिवाकर द्विवेदी और वर्तमान सीओ जय कुमार द्वारा इडी के अफसरों के मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता सुजीत कुमार को पैसा देने का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ, सुजीत कुमार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसमें उन्होंने अपने अपहरण और इडी के अफसरों को मैनेज करने के नाम पर पैसा लेने और उसे वापस करने की बात जबरन लिखवाने का उल्लेख किया है.

इडी ने याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की है

इडी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सुखदेव नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया है. इडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इडी की जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस तरह की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. साथ ही इडी के अफसरों पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए जबरन साक्ष्य बनाये जा रहे हैं. इडी की याचिका पर चार दिसंबर को पहली सुनवाई हुई थी. याचिका में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर हाइकोर्ट में पुलिस को सीसीटीवी सुरक्षित रखने और अगले आदेश तक पुलिस की जांच को स्थगित रखने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्य सरकार, पुलिस और सीबीआइ को मामले में शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष पेश करने को कहा था.

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