Ranchi News : निशिकांत दुबे के खिलाफ चल रही ट्रायल पर लगी रोक बरकरार

भड़काऊ भाषण देने का मामला

By Prabhat Khabar News Desk | December 17, 2024 12:19 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देनेवाली डॉ निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान राज्य सरकार के आग्रह को अदालत ने स्वीकार कर लिया. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने दुमका की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में प्रार्थी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक बरकरार रखी. साथ ही अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने दुमका की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने मामले में संज्ञान भी लिया है, जिसे प्रार्थी ने चुनौती दी है. उनके खिलाफ देवघर के कुंदा थाना में दर्ज कांड संख्या-89/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें पुलिस ने निशिकांत दुबे को आरोपी बनाया था. लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 मई 2019 के कार्यक्रम के दौरान कुंदा हवाई अड्डा के समीप एक चुनावी कार्यक्रम में निशिकांत दुबे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version