खनन व औद्योगिक उपभोक्ताओं पर सख्ती, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेगी बिजली

बिजली बिल का बकाया भुगतान करने के बाद ही होगा लाइसेंस का नवीकरण

By Prabhat Khabar News Desk | October 30, 2020 7:09 AM

रांची : बिजली का बकाया रखनेवाले खनन व औद्योगिक उपभोक्ता को बिजली विभाग से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देने के बाद ही लाइसेंस का नवीकरण या विस्तारीकरण होगा. झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) द्वारा सभी कार्यापलक अभियंताओं को बकायेदारों की सूची खान व उद्योग विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है. बकाया वसूली को लेकर निगम सख्त कदम उठा रहा है.

22 अक्तूबर को झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बकाया वसूली को लेकर हुई बैठक में कई निर्देश दिये गये थे. इसके बाद वितरण निगम के इडी केके वर्मा ने सभी जीएम और एसइ को पत्र भेज कर राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने बिलिंग और वसूली की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है. 10 हजार से अधिक बकाया रखनेवाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. बिजली काटे जाने के 15 दिन पहले नोटिस भेजने का निर्देश दिया है.

अधीक्षण अभियंताओं को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने को कहा गया. 50 हजार से अधिक बकायेदारों की सूची सप्ताह में तीन दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का भी निर्देश है. सभी जीएम और एसइ को निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन व अन्य योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिये गये हैं. वहीं, अगले निर्देश में कहा गया है कि कार्यपालक अभियंताओं से ऊपर के अधिकारी अब जेबीवीएनएल एमडी से अनुमति के बाद ही अवकाश पर जा सकते हैं.

posted by : sameer oraon

Next Article

Exit mobile version