झारखंड: धौनी से 15 करोड़ की ठगी मामले में समन जारी, कोर्ट ने लिया संज्ञान
अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास को धौनी ने लीगल नोटिस भेजा था.
रांची : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी से 15 करोड़ की ठगी करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की अदालत ने संज्ञान लिया है. अदालत ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ समन भी जारी कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. ज्ञात हो कि महेंद्र सिंह धौनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पर 15 करोड़ की ठगी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर 2021 में सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस किया गया था. धौनी ने आरोपियों पर विश्वासघात करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.
क्या है पूरा मामला
अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास ने 2017 में धौनी को बताया था कि वे लोग धौनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे. इसके बदले उन्हें फ्रेंचाइजी फीस देने की बात भी कही गयी थी और एग्रीमेंट किया गया था. उसके बाद इन लोगों ने देशभर में महेंद्र सिंह धौनी के नाम पर संस्थाएं खोलनी शुरू कर दीं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने धौनी को कोई जानकारी नहीं दी. उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पैसे भी नहीं दिये गये.
इसके बाद 15 अगस्त 2021 को धौनी ने उनके साथ हुआ अपना करार समाप्त कर लिया. करार खत्म करने पर भी अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक महेंद्र सिंह धौनी के नाम पर क्रिकेट एकेडमी खोलते रहे. इसकी जानकारी धौनी को मिली, तो अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालकों को उनकी ओर से लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद भी धौनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलते रहे. अंतत: धौनी ने रांची सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया. उसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को संज्ञान लिया.