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झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगायी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी. कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. गुरुवार को न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई जांच का सुनाया था फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी. 20 जून को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई हैं. खंडपीठ ने सुनावाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.

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12 साल बाद में आया था झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का मामला

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का मामला 12 साल बाद सुर्खियों में आया था. तब राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने विधानसभा की नियुक्ति और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा था और इसकी जांच करने का आदेश दिया था. राज्यपाल ने 30 बिंदुओं पर सवाल उठाये थे. इसके बाद उस वक्त के तत्कालीन स्पीकर सीपी सिंह ने राज्यपाल को खुद ही जांच करने का आग्रह किया. इसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार को जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया था. सरकार ने राज्यपाल के पत्र के आलोक में पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था.

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