रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई होने संभावना है. ऐसे में ईडी की ओर से उस तिथि के बाद ही आगे की कार्रवाई किये जाने की चर्चा है. जमीन के मामले में पूछताछ के लिए जारी पहले समन में मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पत्र लिख कर इसका विरोध किया और बदले की कार्रवाई बतायी. इसके साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी.
सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में की रिट पिटीशन दायर
हालांकि, ईडी ने मुख्यमंत्री का पत्र मिलने के बाद दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी.
रिट पिटीशन में किया ये आग्रह
रिट पिटीशन में कहा गया है कि पीएमएलए की धारा-19 में ईडी को यह अधिकार दिया गया है कि वह धारा-50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर सकता है. इसलिए ईडी द्वारा बयान दर्ज करने के लिए बुलाये जाने पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है. इन नियमों का उल्लेख करते हुए याचिका में कोर्ट से यह अनुरोध किया गया था कि वह समन वापस लेने या पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे. हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने उन्हें तीसरा समन भेज कर नौ सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने नौ सितंबर को भी ईडी को पत्र लिख कर यह सूचित किया कि वह कोर्ट के फैसले के बाद ही पूछताछ के लिए हाजिर होने के मुद्दे पर विचार करेंगे. मुख्यमंत्री के इस पत्र के आलोक में ईडी में शीर्ष स्तर पर अगली रणनीति के मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर रिट पिटीशन पर 15 सितंबर को सुनवाई की संभावित तिथि तय की है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी 15 सितंबर के बाद ही अपनी अगली कार्रवाई करेगा.
गृह सचिव की पत्नी की जमीन का ब्योरा ईडी को भेजा गया
रांची के बड़गाईं के अंचलाधिकारी ने गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी के नाम पर खरीदी गयी जमीन से संबंधित ब्योरा इडी को सौंप दिया है. इडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के दौरान राजस्व कर्मचारी के घर पर छापा मारा था. छापामारी के दौरान कर्मचारी के घर से अंचल कार्यालय में रखे जानेवाले जमीन के मूल दस्तावेज मिले थे. कर्मचारी के घर से मिले दस्तावेज में छेड़छाड़ के सबूत मिले थे. इस मामले में इडी द्वारा पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत साझा की गयी सूचना के आलोक में सरकार के आदेश पर सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी.
अंचलाधिकारी ने भेजा ब्योरा
ईडी ने इस प्राथमिकी को इसीआइआर के रूप में दर्ज कर आगे की जांच शुरू की. इसी क्रम में ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था. इसके अलावा प्रीति कुमारी के नाम पर खाता नंबर-54, प्लॉट नंबर-2711 की खरीद-बिक्री के अलावा इस जमीन से जुड़े मूल दस्तावेज और खतियान में दर्ज ब्योरे की जानकारी अंचल अधिकारी से मांगी. अंचलाधिकारी ने ईडी द्वारा की गयी मांग के अनुरूप संबंधित जमीन का दस्तावेज और ब्योरा ईडी को उपलब्ध करा दिया है.