Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहने के खिलाफ दाखिल याचिका पर करेगा सुनवाई
Jharkhand News: सेवानिवृत्ति के बाद भी झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इस मामले में राजेश कुमार ने याचिका दाखिल की है. इन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं.
Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आज गुरुवार को राजी हो गया. अदालत सेवानिवृत्ति के बाद भी झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी. इस मामले में राजेश कुमार ने याचिका दाखिल की है. इन्होंने दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं.
सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बने हैं डीजीपी
याचिकाकर्ता राजेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया गया कि इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह अब तक सुनवाई के लिए नहीं आई है. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार पीठ ने कहा, ‘‘मुझे मामलों की फाइल दीजिए. हम देखेंगे.” इस याचिका का पहले तीन फरवरी और फिर नौ फरवरी को तत्काल सुनवाई के लिए जिक्र किया गया था.
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याचिकाकर्ता हैं राजेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार, उसके शीर्ष अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के खिलाफ उसके फैसले के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था. बाद में डीजीपी नीरज सिन्हा को अवमानना याचिका का पक्षकार बना दिया गया. याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने न्यायालय के फैसले के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे पिछले साल तीन सितंबर से सूचीबद्ध नहीं किया गया है.
Posted By : Guru Swarup Mishra