Supreme Court on Rahul Gandhi Plea| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने सोमवार (20 जनवरी 2025) को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड भाजपा के स्थानीय नेता नवीन झा को नोटिस भी जारी किया है.
अमित शाह को राहुल गांधी ने बताया था ‘हत्यारा’
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल
रांची की अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ में याचिका दाखिल की. राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है. राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
इसे भी पढ़ें
20 जनवरी 2025 को 14 किलो का गैस सिलेंडर आपको कितने में मिलेगा, यहां देखें कीमत
रांची का तापमान 5.2 डिग्री, जानें कैसा है झारखंड के अन्य जिलों का हाल
IAS अफसर के 1 बेटे का 6 साल में 3 बार 3 जगह हुआ जन्म, ऐसे हुआ खुलासा, यहां देखें दस्तावेज
Kal Ka Mausam: राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कल कैसा रहेगा झारखंड का मौसम