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कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जहां केस, वहां के हाइकोर्ट जायें

कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि इडी द्वारा दायर इसीआइआर जहां दर्ज है, पहले उस राज्य के हाइकोर्ट में जायें. बता दें व्यापारी अमित अग्रवाल को सात अक्तूबर की रात गिरफ्तार किया था.

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड में गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि इडी द्वारा दायर इसीआइआर जहां दर्ज है, पहले उस राज्य के हाइकोर्ट में जायें. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ में अमित अग्रवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान इडी के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं थे, क्योंकि इडी को रिट पिटीशन की कॉपी नहीं दी गयी थी. अभियुक्त की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष पेश किया. अरुणाभ चौधरी और प्रज्ञा बघेल ने उनकी मदद की.

अधिवक्ता राजीव और अमित अग्रवाल दोनों को दोषी माना है इडी ने : 

राजीव कुमार कैश कांड में इडी ने कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल को सात अक्तूबर की रात गिरफ्तार किया था. फिर 14 अक्तूबर को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया. इडी ने दोनों को ही मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा तीन और चार के तहत दोषी माना है.

अमित अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि कोलकाता में उन्होंने ही थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. उन्हीं की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. वह मामले में शिकायतकर्ता हैं. इसके बाद भी इडी ने उन्हें इस मामले में अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया.

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