सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को दूसरे राज्य के जेल में भेजने के लिए ED से मांगा आवेदन

वहीं, याचिकादाता की ओर से समय देने की मांग की गयी. ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि अभियुक्त अत्यधिक प्रभावशाली है. वह गवाहों को प्रभावित कर रहा है. इसलिए जल्द दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दें

By Prabhat Khabar News Desk | January 4, 2024 3:13 AM

रांची : मनी लाउंड्रिंग मामले में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद प्रेमप्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इडी से कहा कि दूसरे राज्य के जेल में भेजने के लिए आवेदन दें. साथ ही अदालत ने जमानत याचिका की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि निर्धारित की. न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई. इडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया. साथ ही प्रेमप्रकाश को जल्द ही दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गयी.

वहीं, याचिकादाता की ओर से समय देने की मांग की गयी. इडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि अभियुक्त अत्यधिक प्रभावशाली है. वह गवाहों को प्रभावित कर रहा है. इसलिए जल्द दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दें. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आवेदन दें . इस पर इडी की ओर से कहा गया कि वे अभियुक्त को राज्य के बाहर के जेल में ट्रांसफर कराना चाहते हैं. ट्रायल कोर्ट को राज्य के बाहर के जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. जमानत याचिका के विरोध में दायर पूरक शपथ पत्र में राज्य से बाहर के जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गयी है. इसके बाद अदालत ने इस मांग पर अलग से आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही याचिका दाता को इडी की ओर से दायर पूरक शपथ पत्र में उठाये गये बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया.

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