विधानसभा नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले की सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिया था.

By Kunal Kishore | November 15, 2024 8:08 AM
an image

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. शिवशंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इसे विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

विधानसभा में एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

विधानसभा की ओर से दायर एसएलपी पर 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया.

हाइकोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई जांच का सुनाया था फैसला

हाइकोर्ट ने 23 सितंबर को झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआइ को हैंडओवर करने का आदेश दिया था.

Also Read: बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने चारों आरोपियों की मांगी सात दिनों की रिमांड, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

Also Read: Jharkhand Election 2024: झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर 2019 के मुकाबले पड़े 15.65 लाख अधिक वोट

Exit mobile version