रांची. रांची नगर निगम व धनबाद नगर निगम में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फीस, वाटर यूजर चार्ज, एडवर्टिजमेंट फीस की वसूली, मूल्यांकन का सर्वे कराया जायेगा. इसके तहत जो घर बचे हुए हैं, उन्हें होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया जायेगा. वहीं, जिनके यहां बकाया है, उनसे वसूली की कार्रवाई भी जायेगी. इसके लिए नगर विकास विभाग के स्टेट अरबन डेवलपमेंट एजेंसी(सुडा) द्वारा फर्म अथवा एजेंसी के चयन के लिए निविदा जारी की गयी है.
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है
पिछले दिनों नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने घोषणा की थी कि निकायों में होल्डिंग टैक्स के दायरे में सभी घर लाये जायेंगे. मंत्री के आदेश के बाद विभाग द्वारा निविदा जारी कर एजेंसियों से आवेदन मंगाया गया है. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है. वहीं, 28 फरवरी को निविदा खोली जायेगी.
क्या है मामला : बताया गया कि निकायों में कई ऐसे घर हैं, जो अब भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते. वहीं, दुकानें बिना ट्रेड लाइसेंस के ही चल रही हैं. कई घरों में सप्लाई पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाटर यूजर चार्ज नहीं दिया जा रहा है न ही उनके घरों में वाटर मीटर लगा है. इन सबका विभाग गहन सर्वे कराना चाहता है, ताकि एमआएस में सबकी इंट्री हो जाये. इसके बाद सबको टैक्स के दायरे में लाया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है