झारखंड : पीएमएलए कोर्ट से अभिषेक झा को मिली नियमित जमानत, 10 जुलाई को पासपोर्ट किया था जमा

मनी लाॅउंड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को रांची के पीएमएलए कोर्ट से नियमित जमानत मिल गयी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को अभिषेक ने अपना पासपोर्ट जमा किया था, वहीं मंगलवार को सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2023 7:40 PM
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Jharkhand News: मनी लाॅउंड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को नियमित जमानत दे दी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत प्रदान की. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभिषेक झा ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद कोर्ट से नियमित जमानत का आग्रह किया था. इस पर कोर्ट ने नियमित जमानत प्रदान की.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीएमएलए कोर्ट में किया सरेंडर

बता दें कि पांच जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की इलाज के लिए अभिषेक झा को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था. इसी निर्देश पर मंगलवार को सरेंडर करते हुए नियमित जमानत का आग्रह किया. इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अभिषेक को नियमित जमानत दी.

सोमवार को पासपाेर्ट किया था सरेंडर

इससे पहले अभिषेक झा सोमवार को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए थे. इस दौरान उन्होंने कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था. इस दौरान अभिषेक ने कोर्ट में निजी मुचलका जमा नहीं कर सके थे. इस कारण मंगलवार को कोर्ट पहुंच कर सरेंडर करते हुए निजी मुचलका जमा किया.

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सुप्रीम कोर्ट को बताये थे ये कारण

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि उनकी पत्नी पिछले एक साल से रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में है. बेटी का इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. कोर्ट को बताया गया कि इलाज के सिलसिले में नयी मेडिकल रिपोर्ट मिली है जिसमें बीमारी की जाता स्थिति का उल्लेख है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ईडी ने जांच के दौरान अभिषेक झा को गिरफ्तार नहीं किया था. इस कारण जमानत दे देनी चाहिए.

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