Jharkhand News, Ranchi News, tabrez ansari case latest news रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) के शिकार तबरेज अंसारी की हत्या के मामले की सीबीआइ से जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में छह माह में सुनवाई पूरी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहसीन पूनावाला मामले में दिये गये आदेश के आलोक में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं.
मॉब लिंचिग की घटना के शिकार हुए लोगों को सरकार की ओर से क्या-क्या राहत पहुंचायी गयी है. मामले की अद्यतन स्थिति क्या है. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि घटना वर्ष 2019 की है. इतने समय के बाद भी राज्य सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. पीड़ित परिवार को राहत भी नहीं पहुंचायी गयी है.
आश्रित को सरकारी नौकरी देने की दिशा में भी कार्रवाई नहीं की गयी है. मामले में सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मकसूद अलाम ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि 18 जून 2019 को सरायकेला-खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ की पिटाई में गंभीर रूप से घायल तबरेज अंसारी (22) की मौत हो गयी थी. मामले की सीबीआइ से जांच कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर छह माह में सुनवाई पूरी करने आैर पीड़ित परिवार के पुनर्वास, सरकारी नाैकरी देने की मांग की गयी है.
Posted By : Sameer Oraon