रांची: झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब तीन कैडर के शिक्षक होंगे. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अब तक पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) और सहायक शिक्षक कार्यरत थे. शिक्षा विभाग द्वारा अब नया पद सृजित किया गया है. शिक्षकों का नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जायेगा. अब सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक तीन कैडर के शिक्षक विद्यालयों में होंगे. सीधी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की जायेगी.
नियमावली तैयार : राज्य में सहायक आचार्य के 60 हजार पद सृजित किये जायेंगे. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली भी तैयार कर ली गयी है.
सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होनेवाले शिक्षकों को 5200 से 20200 का वेतनमान देने की तैयारी है. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे.
राज्य में सहायक आचार्य के पद पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति होगी. प्रथम चरण में 26 हजार पद पर नियुक्ति की तैयारी है. नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल किया गया है.
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 64134 पद सृजित हैं. अब पदों की संख्या बढ़कर 94 हजार हो जायेगी. पूर्व में सृजित 64 हजार पद में से लगभग 30 हजार पद सहायक आचार्य के पद में शामिल किये गये हैं. सहायक आचार्य के 60 हजार पद सृजित किये जा रहे हैं. सहायक शिक्षक के लगभग 34 हजार पद रहेंगे. इसके अलावा वर्तमान में लगभग 61 हजार सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) भी कार्यरत हैं.
शिक्षकों का नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जायेगा
अब सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक के कुल 94 हजार पद होंगे
सहायक आचार्य दस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जायेंगे. सहायक शिक्षक राज्य के उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालयों में पदस्थापित किये जायेंगे. सहायक शिक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद उन्हें लेवल छह के अनुरूप 35400 से 81200 का वेतनमान मिलेगा.
राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है. राज्य गठन के बाद स्कूल व विद्यार्थियों की संख्या तो लगभग दोगुनी हो गयी, पर आज तक पद सृजित नहीं किये गये थे. राज्य में शिक्षकों की काफी कमी थी.
सहायक आचार्य पद का 50 फीसदी पद सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक ) के लिए आरक्षित रहेगा. सहायक आचार्य के पद पर जब भी नियुक्ति होगी, तो 50 फीसदी पदों पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी.
राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 71 हजार और शिक्षकों की आवश्यकता है. पहली बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप पद सृजित हो रहा है.
पद सृजन को लेकर देश के दर्जन भर राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया गया. अन्य राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान व पद का अध्ययन किया गया है.
Posted By: Sameer Oraon