रांची. चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी किशोर को सात साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किये गये. आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है. घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाना में नौ जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी. उसके आधार पर पुलिस ने उसे डुमरदगा स्थित रिमांड होम भेज दिया था. मामले की सुनवाई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया. बाद में उसकी उम्र 16 साल से अधिक निकली. इसके बाद आरोपों की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में हुई.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है