Jharkhand News: झारखंड के टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट से टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को झटका लगा है. खंडपीठ ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में सुना था. इसके बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2022 5:03 PM
an image

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट से टेट पास पारा शिक्षकों को राहत नहीं मिली है. इन्हें अदालत के आदेश से झटका लगा है. खंडपीठ ने समायोजन से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

समायोजन से जुड़े मामले में सुनाया फैसला

झारखंड हाईकोर्ट से टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को झटका लगा है. खंडपीठ ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पारा शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में सुना. इसके बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट से JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 रद्द, नियुक्तियों पर संकट

टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समान कार्य के लिए समान वेतन व नियमितीकरण की मांग की थी. सुनील कुमार यादव व अन्य पारा शिक्षकों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुनाया.

Also Read: झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान, ये है अपडेट

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

Exit mobile version