Court News : हाइकोर्ट ने सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

Court News: हाइकोर्ट ने हुसैनाबाद में दहेज को लेकर गर्भवती महिला की मौत मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की.

By Prabhat Khabar News Desk | December 19, 2024 12:13 AM

राची. झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू के हुसैनाबाद में दहेज को लेकर गर्भवती महिला की मौत मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर स्वत: संज्ञान दर्ज याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि मृतका के पिता ने उसके ससुरालवालों के खिलाफ पलामू एसपी से कार्रवाई करने का आग्रह किया था, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.

छह जनवरी को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने छह जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि हुसैनाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र निवासी दूधेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पलामू एसपी को पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि दहेज की खातिर उनकी 20 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके ससुरालवालों ने कर दी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

शादी के बाद किया जा रहा था प्रताड़ित

हरिहरगंज के सतगनवा निवासी सूर्यदेव साव के पुत्र सौरभ कुमार गुप्ता से दूधेश्वर प्रसाद गुप्ता की पुत्री मिक्की कुमार का विवाह 20 अप्रैल 2024 को हुआ था. शादी के बाद से उसे ससुरालवालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. एक अक्तूबर 2024 को दामाद ने मृतका के भाई को फोन कर बताया कि वह डेहरी से मिक्की कुमारी का इलाज करा कर लौट रहे हैं, हरिहरगंज पहुंचें. जब मायकेवाले उसके ससुराल पहुंचे, तो उनकी पुत्री घर में मृत अवस्था में पड़ी थी. वह चार माह की गर्भवती थी.

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