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साहिबगंज एसपी को तीसरा समन, 6 दिसंबर को ईडी ऑफिस में हाजिर होने का निर्देश

साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने तीसरा समन भेजा है. इससे पहले 28 नवंबर को उससे पहले चरण की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उनका रवैया असहयोगात्मक था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को तीसरा समन भेज कर पूछताछ के लिए छह दिसंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है. इससे पहले 28 नवंबर को उनसे पहले चरण की पूछताछ हो चुकी है. लेकिन उस दौरान उन्होंने असहयोगात्मक रवैया अपनाया था. साहिबगंज एसपी पर ईडी के गवाह विजय हांसदा को भड़काने की साजिश में शामिल रहने और उसकी दिल्ली यात्रा की व्यवस्था करने का आरोप है. गौरतलब है कि विजय हांसदा के गवाही से मुकरने और सीबीआई जांच से संबंधित याचिका लेने के बाद ईडी उस पर नजर रख रहा था.

ईडी ने विजय हांसदा पर नजर रखने के दौरान या पाया कि वह सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसकी इस दिल्ली यात्रा के लिए साहिबगंज एसपी ने टिकटों की व्यवस्था की थी. जांच में इसकी पुष्टि होने और एक पुलिस अधिकारी से इस सिलसिले में व्हाट्सऐप पर की गयी बातचीत का ब्योरा मिलने के बाद ईडी ने साहिबगंज एसपी को पहली बार नोटिस जारी कर 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था. हालांकि, वह वरीय अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगने के नाम पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए. बाद में इडी ने उन्हें दूसरा समन भेज कर 28 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया. दूसरी बार जारी समन के आलोक में वह हाजिर हुए, लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया.

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पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई अब 14 को

इधर, पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी. ईडी की ओर से गवाही पूरी नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की यह तिथि निर्धारित की है. शुक्रवार को 15वीं बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की पीठ में पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान इडी को अपने तीन महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज करने की कार्रवाई को 23 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया था.इडी के वकील ने बताया कि तीन में से दो महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज करने की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है. तीसरे गवाह के चुनाव ड्यूटी पर होने की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. न्यायालय ने सभी पक्षों की सहमति से जमानत याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया.

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