रेड जोन से रांची आने वालों को 14 दिनों तक सरकारी क्वारेंटाइन में रखा जायेगा, रांची डीसी ने कही यह बात
लॉकडाउन 4.0 में दी गयी छूट के मद्देनजर जिले में व्यवस्था ठीक रखने के लिए मंगलवार को रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने जिलास्तरीय पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गयी.
रांची : लॉकडाउन 4.0 में दी गयी छूट के मद्देनजर जिले में व्यवस्था ठीक रखने के लिए मंगलवार को रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने जिलास्तरीय पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गयी.
उपायुक्त ने कहा कि जो लोग रांची पहुंच रहे हैं, उनका किस जोन से आगमन हो रहा है इस आधार पर क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया. रेड जोन से रांची आनेवाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रखा जायेगा. वैसे लोगों को 14 दिनों तक क्वारेंटाइन में रखना है फिर टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तब उन्हें छोड़ दिया जायेगा. ऑरेंज और ग्रीन जोन से आनेवाले लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखा जायेगा. जो भी मजदूर रांची आ रहे हैं उनको होम क्वारेंटाइन में भेजना है साथ 550 रुपये का राशन किट भी उपलब्ध कराना है.
पैदल यात्रा कर रहे लोगों को उनके घर तक पहुंचाएं
बैठक में उपायुक्त ने कहा, सभी टास्क फोर्स को समन्वय स्थापित करने एवं माइग्रेंट लेबर मूवमेंट के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. जो प्रवासी रांची से आगे जाना चाहता हैं तो उन्हें गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था देनी है. जो पैदल चल रहे हैं उन्हें नजदीकी किसी स्थान पर उनको रहने की जगह दी जायेगी फिर समन्वय स्थापित कर संबंधित गंतव्य पर भेज देना है.
उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए तत्पर हेल्पलाइन बनायी गयी है जो पैदल यात्रा कर रहे मजदूरों या लोगों को इंटरसेप्ट करेगी और उन्हें संबंधित बीडीओ/सीओ को जानकारी उपलब्ध कर देंगे. जिनका काम उनके लिए रहने की व्यवस्था करना है. प्रवासी मजदूरों के खान-पान की व्यवस्था दूसरे राज्य या जिला में मजदूरों को भेजने के लिए नोडल पदाधिकारी प्रेम तिवारी से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है.
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कंटेनमेंट जोन के लिए भी दिये आवश्यक निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहनेवाले लोगों को आवश्यकतानुसार इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में या होम क्वारेंटाइन में रखा जायेगा. बफर जोन में रहनेवाले लोगों में अगर लक्षण दिखता है तो उन लोगों का स्वाबिंग करने के उपरांत अगर सभी का निगेटिव रिपोर्ट आता है तो इंसिडेंट कमांडर उस जोन के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं.
दुकानों के खोलने के संबंध में भी दिये गये निर्देश
दुकानों के खुलने के संबंध में केवल 8 ग्रुप के क्रियाकलापों को अनुमति मिलेगी. अगले 2 से 3 दिन में शराब की दुकानों के खुलने के बाद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः अनुपालन करने का निदेश दिया गया. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 108 एम्बुलेंस का बेहतर इस्तेमाल कर जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.