कार्ड बनाकर राशन नहीं उठाने वाले व डुप्लीकेट राशन कार्ड की होगी जांच
रांची जिला के वैसे सभी राशन कार्डधारियों की जांच की जायेगी, जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन पिछले कई माह से वे राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा ऐसे राशन कार्डों की भी जांच की जायेगी, जहां एक ही आधार नंबर कई कार्डों में चढ़ा हुआ है. जांच के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पायी गयी, तो ऐसे राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी.
रांची : रांची जिला के वैसे सभी राशन कार्डधारियों की जांच की जायेगी, जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन पिछले कई माह से वे राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा ऐसे राशन कार्डों की भी जांच की जायेगी, जहां एक ही आधार नंबर कई कार्डों में चढ़ा हुआ है. जांच के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पायी गयी, तो ऐसे राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. उक्त निर्णय शुक्रवार को उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मीना, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिले के सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र व सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में डीडीसी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों की अधिकतम संख्या पूर्व से भारत सरकार द्वारा निर्धारित है. इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है.
इसलिए छूटे हुए गरीब पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए जिले में डुप्लीकेट एवं सुषुप्त राशन कार्ड धारी लाभुकों को सूची से हटाया जाना आवश्यक है. जिला में 89479 नये राशन कार्ड का आवेदन लंबितरांची जिला में नये राशन कार्ड के कुल 89479 आवेदन लंबित हैं, जबकि 42684 संदिग्ध डुप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्ड धारी लाभुक हैं. इसके अलावा 5050 वैसे राशन कार्ड धारी हैं, जिनके द्वारा पिछले छह महीने से राशन का उठाव नहीं किया गया है. प्रधानाध्यापक या शिक्षक राशन कार्डों की करेंगे जांच बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक को कहा गया कि वे प्रधानाध्यापक/ शिक्षक को इस कार्य में लगायें. प्रतिनियुक्त प्रधान अध्यापक/ शिक्षक संबंधित जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबद्ध अवांछित डुप्लीकेट एवं सुषुप्त राशन कार्ड धारी के लाभुकों को अलग करने का कार्य करेंगे. जांच संपन्न करने के क्रम में संबंधित/ डुप्लीकेट /सुषुप्त/अपात्र राशन कार्ड धारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी जांच प्रतिवेदन प्रपत्र पर प्राप्त किया जायेगा. साथ ही जांच प्रतिवेदन पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार का हस्ताक्षर भी लिया जायेगा.