रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को मंगलवार को सजा सुनायी. तीनों अभियुक्त प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चैने उरांव को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में प्रभारी एपीपी पुष्पा सिन्हा ने अभियोजन की ओर बहस की. घटना वर्ष 2021 की है. बताया जाता है कि आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी.
इसी दौरान एक नाबालिग सहित चार आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने मांडर थाना में कांड संख्या 212/2021 दर्ज कराया था. इसके बाद मांडर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. चार आरोपियों में से एक नाबालिग है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.
Also Read: झारखंड: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फुटबॉल महाकुंभ का किया आगाज, कही ये बात
कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को छह दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद मंगलवार को इडी ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया. जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में इजहार अंसारी से पूछताछ के लिए कुछ और दिनों की रिमांड चाहिए. इस पर कोर्ट ने इजहार अंसारी से पूछताछ के लिए इडी को और चार दिनों का रिमांड दिया. हजारीबाग स्थित आवास और फैक्ट्री में छापेमारी के बाद इडी ने इजहार को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उस पर 70 करोड़ रुपये के कोल लिंकेज की हेराफेरी का आरोप है. उल्लेखनीय है कि इडी ने छापेमारी के दौरान निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार का मोबाइल जब्त किया था. इसमें इजहार अंसारी से जुड़े सुराग मिलने पर इडी ने इजहार अंसारी के घर पर छापा मारा था, जहां से 3.85 करोड़ रुपये बरामद किये गये थे.