सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

नाबालिग का अपहरण कर घटना को दिया गया था अंजाम

By Prabhat Khabar News Desk | June 22, 2024 12:44 AM

रांची (वरीय संवाददाता). पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके पूर्व 13 जून को कोर्ट ने इन तीनों को दोषी ठहराया था. गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे आरोपियों ने नाबालिग का घर से अपहरण कर लिया था. अपहरण कर पीड़िता को हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी. सुबह चार बजे अचेत हालत में नाबालिग को जंगल में छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गये. 16 दिसंबर को किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची थी और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. घटना के दौरान सभी आरोपी नशे की हालत में थे. अनिकेत सांगा एक प्रतिष्ठित कॉलेज का छात्र है, जबकि दो अन्य आरोपी मजदूरी करते थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version