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रांची : नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. चान्हो पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी.

रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषी सोहन कुमार, इरशाद अंसारी व कुदुस अंसारी को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने सात दिसंबर काे अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. मामला वर्ष 2022 के चान्हो थाना क्षेत्र का है. बताया जाता है कि दोषी सोहन कुमार नाबालिग छात्रा से एकतरफा प्यार करता था. जनवरी 2022 में पीड़िता जब अपनी दो सहेलियों के साथ सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सुबह में दौड़ने निकली थी, तभी एक कार में सवार उक्त तीनों दोषियों ने उसका अपहरण कर लिया.

फिर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया. उसी दौरान एक आरोपी का मोबाइल गिर गया, जिस कारण उन्हें कार रोकनी पड़ी. तभी पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. चान्हो पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी.

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