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Ranchi News : सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या व शव जलाने के मामले में तीन दोषी करार

सजा पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई

रांची. महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर के कोर्ट ने आरोपी रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदू पर 15 फरवरी को सुनवाई हाेगी. मामले में चार आरोपी लक्ष्मण मुंडा, रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी ट्रायल फेस कर रहे हैं. उसमें से लक्ष्मण मुंडा की मौत हो चुकी है. मामला वर्ष 2021 में दशम फॉल थाना क्षेत्र में घटी थी. 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से पुलिस ने महिला का शव बरामद किया था. जानकारी मिली थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गयी. आरोपियों ने बचने के लिए शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था. मामले का खुलासा पुलिस ने फोन कॉल के माध्यम से किया था. सभी चारों आरोपी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहनेवाले हैं. मामले में सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने बहस की और गवाहों का क्रॉस एग्जामिन किया. क्या है मामला : 17 फरवरी 2021 को महिला बुंडू स्थित बैंक से पैसा निकालने गयी थी, लेकिन पैसा नहीं निकला. इसके बाद उसने अपने परिचित लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपये कर्ज मांगा. लक्षमण पैसे देने के लिए तैयार हो गया. उसने महिला से कहा कि पैसा घर पर है, लेने जाना होगा. पैसा देने की बात कह कर आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा महिला को बाइक पर बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गये. यहां पहले से आरोपी राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे. जंगल में सबने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात कही, तो आरोपियों ने महिला की गर्दन रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को गड्ढे में फेंक दिया और बाइक से पेट्रोल निकाल कर शव को जला दिया. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गये. महिला का अधजला शव बरामद होने के बाद पुलिस टीम आसपास के थानों में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी हासिल करने में जुटी थी. उसी दौरान पता चला कि राहे में एक महिला 17 फरवरी से लापता है. तब पुलिस पहले महिला के परिजनों से मिली. फिर उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाल कर अपराधियों तक पहुंची.

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