एसो प्रोफेसर बनने के लिए पास करने होंगे तीन चरण

राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षक को तीन स्टेज पार करना जरूरी होगा. जबकि, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर सीधे प्रोन्नति दी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 13, 2020 4:03 AM

रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षक को तीन स्टेज पार करना जरूरी होगा. जबकि, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर सीधे प्रोन्नति दी जायेगी. राज्य सरकार ने 30 जून 2010 को लागू ‘यूजीसी रेगुलेशन’ मापदंड के अनुरूप विवि के लिए बने 2010 के परिनियम को स्वीकार किया है.

हालांकि, इससे पूर्व 2018 में परिनियम बने, लेकिन झारखंड में इसे नहीं माना गया है. 2010 के परिनियम में आंशिक संशोधन के बाद इसे एक जनवरी 2009 के प्रभाव से राज्य के विवि में लागू किया जायेगा. असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टेज वन, स्टेज टू व स्टेज थ्री तक सिर्फ ग्रेड पे बढ़ेगा.

एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 9000 रुपये ग्रेड पे में आने पर शिक्षक को जेपीएससी में इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इस दौरान प्रोन्नति में एकेडमिक परफॉरमेंस इंडिकेटर (एपीआइ) की जरूरत होगी. इसमें रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल, किताब के चैप्टर में शामिल आलेख, स्वतंत्र रूप से लिखी हुई किताब, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च गाइडेंस, इंटरनेशनल, नेशनल व स्टेट स्तर पर लेक्चर, सेमिनार, सिपोंजियम, कांफ्रेंस, वर्कशॉप में सक्रिय सहभागिता होना आवश्यक है.

परिनियम तैयार नहीं होने से बाधित थी प्रोन्नति : पांचवें वेतनमान में व्याख्याता से व्याख्याता (वरीय वेतनमान), व्याख्याता वरीय वेतनमान से रीडर या व्याख्याता प्रवर कोटि तथा इसके बाद रीडर से प्रोफेसर में प्रोन्नति देने का प्रावधान था. जबकि, छठे वेतनमान में पदनाम बदलते हुुए यूजीसी के 2010 के रेगुलेशन को ही माना गया था. लेकिन झारखंड में परिनियम तैयार नहीं हो सका, जिससे प्रोन्नति बाधित थी.

उच्च शिक्षा विभाग से 2010 के इस परिनियम की स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्यपाल सह कुलाधिपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. इसके बाद इस परिनियम के आधार पर ही झारखंड लोक सेवा अायोग द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान की जायेगी.

प्रोन्नति की अर्हता रखनेवालों का मार्ग प्रशस्त :इस परिनियम से अब जेपीएससी द्वारा 2008 में नियुक्त शिक्षकों सहित जो रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति की अर्हता रखते हैं, उन्हें भी प्रोन्नति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा. इस परिनियम के लागू से राज्य के लगभग 1500 शिक्षकों को लाभ मिल सकता है.

यूजीसी के निर्देशानुसार दिसंबर 2013 तक अोरिएंटेशन कोर्स या रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने पर देय तिथि से प्रोन्नति देने संबंधी निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने विवि व जेपीएससी को पूर्व में ही दे दिया था. जिसमें कई शिक्षकों को प्रोन्नति मिली, लेकिन इसके बाद भी कई शिक्षक प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन की प्रतीक्षा में हैं. उन्हें भी अब प्रोन्नति मिल जायेगी.

विवि शिक्षकों को एक जनवरी 2009 के प्रभाव से नये परिनियम पर मिलेगी प्रोन्नति

उच्च शिक्षा विभाग के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति से ली जायेगी अंतिम स्वीकृति

Post by : Pritish Sahay

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