टॉफी-टी शर्ट घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का दिया निर्देश
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों के बीच बांटने के लिए 13-14 नवंबर को 3.50 करोड़ की टी शर्ट व 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी गयी थी.
रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर टॉफी-टी शर्ट वितरण में गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
खरीदी गयी थी 3.50 करोड़ की टी शर्ट
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों के बीच बांटने के लिए 13-14 नवंबर को 3.50 करोड़ की टी शर्ट व 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी गयी थी.
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हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
दावा है कि 15 नवंबर को राज्य भर के 10,000 स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण कर दिया गया. इसमें काफी गड़बड़ी की गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने मामले की जांच कराने की मांग की है.