Ranchi News : सरकार ने हाइकोर्ट को बताया, मृतका का पति गिरफ्तार, देवर व सास के खिलाफ जारी है वारंट

पलामू के हुसैनाबाद में दहेज को लेकर गर्भवती महिला की मौत मामले में कार्रवाई नहीं होने का

By Prabhat Khabar News Desk | January 7, 2025 12:17 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू के हुसैनाबाद में दहेज को लेकर गर्भवती महिला की मौत मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक की गयी कार्रवाई की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मृतका के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सास व देवर के खिलाफ संबंधित कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच पूरी कर जल्द ही मामले में चार्जशीट दायर किया जायेगा. पिछली सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. क्या है मामला : उल्लेखनीय है कि हुसैनाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र निवासी दुधेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पलामू एसपी को पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि दहेज की खातिर उनकी 20 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके ससुरालवालों ने कर दी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. हरिहरगंज थाना क्षेत्र निवासी सूर्यदेव साव के पुत्र सौरभ कुमार गुप्ता से दुधेश्वर प्रसाद गुप्ता की पुत्री मिक्की कुमारी की शादी 20 अप्रैल 2024 को हुई थी. शादी के बाद से ही ससुरालवाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे. बाद में एक अक्तूबर 2024 को उनके दामाद ने मृतका के भाई को फोन कर बताया कि वह डेहरी से मिक्की कुमारी का इलाज करा कर लौट रहे हैं. उन्हें हरिहरगंज पहुंचने को कहा था. जब मायकेवाले उसके ससुराल पहुंचे, तो उनकी पुत्री घर में मृत अवस्था में पड़ी थी. दुधेश्वर प्रसाद गुप्ता की पुत्री चार माह की गर्भवती थी. हाइकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version