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City News : वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना होगा अनिवार्य

सड़क सुरक्षा को लेकर पहल

रांची. सड़क सुरक्षा को लेकर चार पहिया, सार्वजनिक सेवा वाहन तथा व्यवसायिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. इससे दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी. ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के पास होगा, ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहनों के संबंध में जानकारी मिलती रहे. एक जनवरी 2019 के पूर्व बने वाहन जिनमें ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन नहीं लगा है, वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा उसे फिट किया जाना अनिवार्य किया गया है. उक्त निर्देश जारी होने के बाद वाहन निर्माता कंपनी ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगा कर बिक्री के लिए भेजेंगे.

एजेंसियां वाहन कंपनियों से करेंगी पत्राचार

झारखंड सरकार की सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसियों को ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाने के लिए वाहन कंपनियों से पत्राचार करने को कहा गया है. परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना व इसका पालन सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसी तथा परिवहन विभाग द्वारा प्रेषित अगले आदेश के बाद शुरू किया जायेगा. उपयुक्त प्रस्ताव पर परिवहन विभाग के मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त है.

वाहन मालिक चालकों को करेंगे प्रशिक्षित

वाहन मालिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन के संबंध में चालकों को प्रशिक्षित करें. वाहन के मालिक व चालक को ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होगी. यदि ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन डेटा व अलर्ट नहीं दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक अथवा मालिक उसमें सुधार होने के बाद ही वाहन का परिचालन करेंगे. वर्तमान में स्कूल बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है. जिससे स्कूल बसों को ट्रैक किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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