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झारखंड: नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ेगा भारी, भरना होगा 25 हजार का जुर्माना और तीन साल की जेल

डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चला रहे हैं. इसे लेकर जागरूकता के साथ-साथ सख्ती भी बरती जायेगी. इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जायेगा

अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें. ऐसे नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गये, तो नाबालिग के साथ-साथ अभिभावक भी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा. यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का कारावास हो सकता है. जबकि हाल यह है कि शहर में वाहन चला रहे नाबालिग हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं.

चलाया जायेगा अभियान :

डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चला रहे हैं. इसे लेकर जागरूकता के साथ-साथ सख्ती भी बरती जायेगी. इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जायेगा. नाबालिगों का वाहन चलाना खुद के साथ-साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान है. कई बार सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की मौत हो रही है. नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गये, तो 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा. यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को तीन साल तक के लिए जेल भी हो सकती है. एक साल के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.

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बेधड़क इ-रिक्शा भी चला रहे नाबालिग : शहर में बेधड़क तरीके से नाबालिग इ-रिक्शा भी चला रहे हैं. हाल यह है कि इतने खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं कि अक्सर दुर्घटना होती रहती है. जांच नहीं होने पर वे बेखौफ तरीके से इ-रिक्शा चला रहे हैं.

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