निष्पक्ष चुनाव को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में व्यय अनुश्रवण प्रबंधन और कोषांग का प्रशिक्षण दिया गया.
रांची.स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में व्यय अनुश्रवण प्रबंधन और कोषांग का प्रशिक्षण दिया गया. स्वीप के नोडल पदाधिकारी सह डीडीसी दिनेश कुमार यादव और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 27 उड़नदस्ता दल का सृजन किया गया है. मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के अतिरिक्त वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. वहीं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकद, शराब और मुफ्त दी जाने वाली सामग्री को जब्त किया जायेगा. वहीं, जांच दल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्य मार्ग जो अन्य जिला या राज्य को जोड़ते हैं, वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच करेंगे. वीडियो निगरानी दल चुनाव प्रचार कार्य का वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे. इसके लिए 25 वीडियो निगरानी दल का सृजन किया गया है. इधर, लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता और आम नागरिकों की शिकायत व समाधान के लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित किया गया है. हेल्पलाइन नंबर 18003453333 और टॉल फ्री नंबर 24 घंटे कार्य करेगा.
जिला के 63 मतदान केंद्रों के भवन का नाम परिवर्तित
रांची जिला के चार विधानसभा क्षेत्र के 63 मतदान केंद्रों के भवन का नाम परिवर्तित किया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने मतदान केंद्र के भवन का नाम परिवर्तित करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान दी है. इसमें तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सात, रांची विधानसभा क्षेत्र के तीन, हटिया विधानसभा क्षेत्र के 23 और मांडर विधानसभा क्षेत्र के 30 मतदान केंद्र शामिल है.
वोटर कार्ड के अलावा 12 दस्तावेज होंगे मान्य
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रांची लोकसभा में 25 मई को मतदान होना है. ऐसे में मतदाताओं को मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना है. हालांकि इसके अलावा 12 अन्य दस्तावेज जैसे: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूडीआइडी कार्ड को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है.