टेरर फंडिंग मामले में टीएसपीसी उग्रवादी को नहीं मिली जमानत
एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने शनिवार को चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में टीएसपीएस उग्रवादी अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी.
रांची. एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने शनिवार को चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में टीएसपीएस उग्रवादी अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी. अनिश्चय गंझू चतरा के लावालौंग का निवासी है. एनआइए के वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में वह छह जून 2020 से जेल में है. एनआइए की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत में कहा गया कि प्रार्थी प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र करता है. वह अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टीएसपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों से लेवी वसूलता रहा है. जबकि अनिश्चय गंझू के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इस मामले के कई आरोपी सुदेश केडिया, संजय जैन, महेश अग्रवाल, अजय कुमार, अजीत कुमार ठाकुर और सुभान मियां को ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे भी जमानत दी जाये.