RTI Act News: RTI के तहत आवेदक ने कॉलेज से मांगी जानकारी तो उल्टे कॉलेज ने ही मांग लिए नौ तरह के दस्तावेज, जानें पूरा मामला

Jharkhand RTI Rules, RTI Act Latest News in Jharkhand: कॉलेज से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी तो आवेदक से ही मांगे नौ तरह के दस्तावेज

By Prabhat Khabar News Desk | January 23, 2021 11:26 AM

RTI Act in Jharkhand, RTI Jharkhand News in Hindi, रांची : राजधानी के चुटिया निवासी रितेश कुमार ने 31 दिसंबर 2020 को शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज, पतराहातू से ‘सूचना के अधिकार अधिनियम’ के तहत तीन बिंदुओं पर जानकारियां मांगी थीं. कॉलेज ने सूचना तो नहीं दी, उल्टे रितेश से ही नौ तरह के दस्तावेज मांग लिये. रितेश को लिखे जवाब में कॉलेज के जनसूचना पदाधिकारी कौशल किशोर महतो ने कहा कि चूंकि आपने कॉलेज के गोपनीय दस्तावेजों का जिक्र किया है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने से पहले हमें आपकी पहचान के लिए जानकारी लेनी होगी.

आपको नौ तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे. तभी हम सूचना देंगे. अब सूचना मांगनेवाला रितेश हैरत में है. रितेश की मानें, तो अब तक उसने दर्जनों आरटीआइ किये हैं, पहली बार इतने सारे दस्तावेजों की एक साथ मांग की गयी है.

Jharkhand RTI Rules : रितेश ने आटीआइ के तहत मांगी जानकारी

– कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, व 2014-15 की उपस्थिति पंजी की छाया प्रति उपलब्ध करायें.

– वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में सरकार से प्राप्त अनुदान राशि व अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि का वार्षिक ब्योरा उपलब्ध करायें.

– वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को भुगतान की गयी राशि का ब्योरा (राेकड़ बही की छाया प्रति के साथ) दें.

रांची के चुटिया निवासी रितेश ने शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज पतराहातू से मांगी थी सूचना
कॉलेज ने मांगे ये दस्तावेज

स्थायी व अस्थायी पता, आधार कार्ड की छाया प्रति, संपर्क सूत्र, बीपीएल नंबर, राशन कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, बैंक अकाउंट की छाया प्रति, वोटर पहचान पत्र, वर्तमान पता का बिजली बिल का करंट रसीद.

Section 6 of RTI Act 2005 : क्या कहते हैं अधिवक्ता

आरटीआइ की धारा-6 की उपधारा-2 में प्रावधान है कि आवेदक से संपर्क करने के लिए जरूरी दस्तावेज की ही मांग की जाये. इसके अलावा किसी प्रकार के व्यक्तिगत ब्योरे की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है.

-सुनील कुमार महतो

अधिवक्ता व आरटीआइ कार्यकर्ता

Posted By : Sameer Oraon

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