रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना. आदेश के बावजूद कई विश्वविद्यालयों की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों ने जवाब दायर नहीं किया है, वे अगली सुनवाई तक जवाब दायर करेंगे. उनका जवाब 10 हजार रुपये कॉस्ट के साथ स्वीकार किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व बताया गया कि यूजीसी, चांसलर आदि की ओर से जवाब दायर किया जा चुका है. झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि उन्होंने शपथ पत्र दायर कर दिया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंजनी कुमार पांडेय ने रिट याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को चुनाैती दी है. एक जुलाई 2024 को अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. यह भी कहा था कि निर्धारित समय के अंदर जो शपथ पत्र दायर नहीं करेंगे, उनका शपथ पत्र 5000 रुपये कॉस्ट के साथ स्वीकार किया जायेगा.
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