झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल रमेश बैस ने विवि संशोधन विधेयक को दी स्वीकृत

राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विवि संशोधन विधेयक-2022 को स्वीकृति दे दी है. विवि और कॉलेजों में 2200 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होगी.

By Sameer Oraon | October 19, 2022 9:11 AM

रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने झारखंड विवि संशोधन विधेयक-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है. विधि विभाग ने इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया है. उक्त विधेयक को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित कराने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था. विधेयक लागू होने से विवि और कॉलेजों में 2200 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होगी. इसके तहत अब जेपीएससी द्वारा हर वर्ष झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन किया जायेगा.

जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीधे नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा शिक्षक नियुक्ति के लिए जेट, नेट, पीएचडी व जेआरएफ में से किसी में एक में उत्तीर्ण होना होगा.विधेयक के मुताबिक, नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा बनायी गयी मेरिट लिस्ट एक वर्ष के लिए वैध रहेगी. मेरिट लिस्ट में एक पद पर दो अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, ताकि स्थान रिक्त नहीं रहे.

लेकिन, आयोग रिक्ति के आधार पर ही विवि के पास अभ्यर्थी की अनुशंसा करेगा. जेट के ही माध्यम से विवि सहित अंगीभूत कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. जेट का आयोजन यूजीसी की गाइडलाइन के तहत किया जायेगा.

तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का गजट जारी

राज्य सरकार ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विवि, कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विवि व अजीम प्रेमजी विवि स्थापित करने से संबंधित गजट जारी कर दिया है. झारखंड विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल इससे संबंधित विधेयक को स्वीकृति दे चुके हैं.

अभियान चलाकर लंबित प्रोन्नत्ति के मामले निबटायेगा जेपीएससी

जेपीएससी ने विभिन्न विभागों सहित विवि में लंबित प्रोन्नति का मामला निबटाने के लिए अभियान चलाया है. इस क्रम में 19 से 21 अक्तूबर तक दो विभागों के मामले पर विचार किया जाना है. कृषि विभाग अंतर्गत वर्ग तीन से वर्ग दो के तहत चार अधिकारियों को प्रोन्नति देनी है. गृह विभाग के अंतर्गत 36 पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी के पद पर प्रोन्नति देनी है. वहीं, गृह विभाग अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस के तहत सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति देनी है.

आयोग विवि अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला निबटाने के लिए अगली तिथि तय करेगा. कार्मिक विभाग ने विवि शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए यूजीसी रेगुलेशन- 2010 की समीक्षा को लेकर फाइल आयोग को भेजी है. आयोग से स्वीकृति मिलते ही इस रेगुलेशन को प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में रखा जायेगा. संभावना है कि 20 अक्तूबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस रेगुलेशन को स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है. इसकी स्वीकृति मिलने पर राज्य के लगभग एक हजार शिक्षकों को 12 वर्षों से लंबित प्रोन्नति मिल सकेगी. प्रोन्नति नहीं मिलने से विवि व कॉलेज के शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर बनने से वंचित रह जा रहे हैं.

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