Jharkhand Unlock 2 Rules, Jharkhand Lockdown Update Today रांची : राज्य सरकार ने कुछ छूट और पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले एक सप्ताह यानी 17 जून तक के लिए बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है. पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में शनिवार शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है.
इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी. वहीं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे, दवा दुकान, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप को ही खोलने की छूट दी गयी है.
होटल और रेस्टोरेंट पहले की तरह होम डिलिवरी ही कर सकेंगे. बैठाकर खिलाने पर पांबदी जारी रहेगी. मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं होगी. पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़कर सभी जिलों में सभी दुकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी. वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और आभूषण की दुकानें बंद रहेंगी, वहीं अन्य दुकानों को खोला जा सकेगा. इस बार सैलून को भी सभी 24 जिलों में खोलने की अनुमति दी गयी है.
सभी सरकारी व निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ शाम चार बजे तक खुल सकेंगे. निजी वाहन से इंटर स्टेट व एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता बरकरार रखी गयी है. आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
वहीं विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति के ही शामिल रहने की अनुमति होगी. सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. कुछ अपवादों को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आनेवाले को सात दिनों तक होम कोरेंटिन अनिवार्य होगा, जबकि सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना पहले की तरह ही आवश्यक होगा. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
रविवार छोड़ अन्य दिन सभी 24 जिलों में दुकानें अब शाम चार बजे तक खुली रहेंगी, सैलून भी खुलेंगे
पूर्वी सिंहभूम को छोड़ अन्य जिलों में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी व कॉस्मेटिक की दुकानें भी खुलेंगी
बस सेवा, स्कूल, कॉलेज सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लब, बार, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, जिम व पार्क. जुलूस व राज्य सरकार द्वारा ली जानेवाली परीक्षाएं नहीं होंगी. मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी.
दवा दुकानें, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप को ही खोलने की छूट दी गयी है. होटल व रेस्टोरेंट पहले की तरह होम डिलिवरी ही कर सकेंगे. बैठाकर खिलाने पर पांबदी जारी रहेगी. मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं होगी.
Posted By : Sameer Oraon