रांची : राज्य सरकार ने आगामी एक नवंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्तरां और बार के संचालन की अनुमति दे दी है. गुरुवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्तों को एक चिट्ठी जारी कर जानकारी दी. कारोबारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार जून को जारी निर्देशों के पालन के साथ कारोबार शुरू करने को कहा गया है.
22 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में कंटेनमेंट जोन के बाहर के होटल, रेस्तरां और बार के संचालन को लेकर सहमति बनी थी. दूसरी ओर, संचालन की अनुमति को लेकर झारखंड बार एंड रेस्टूरेंट एसोसिएशन ने भारी लाइसेंस फीस का बोझ लादने की बात कही है.
एसोसिएशन का कहना है कि काेरोना के चलते हुए लॉकडाउन से कारोबार पहले से ही चौपट है. अगर ऐसे में एकमुश्त पूरे साल का लाइसेंस फीस चुकाना पड़ा, तो वे लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने का फैसला लेने पर विवश होंगे.
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