Unlock 5.0 In Jharkhand : आज से खुल सकेंगी झारखंड में 8 बजे रात तक दुकानें, अंतर जिला बस सेवा भी होगी शुरू, जानें और किन चीजों में मिली छूट और किस पर पाबंदी जारी
दूसरे राज्यों के लिए बसें नहीं चलेंगी. वहीं शादी में अब 11 की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. बैंक्वेट हॉल और होटलों में गाइडलाइन के अनुरूप शादी हो सकेगी. हालांकि क्लब पहले ही तरह ही बंद रहेंगे. स्टेडियम, जिम और पार्क खुलेंगे. बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन को भी खोलने की इजाजत दे दी गयी है. हालांकि 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर सभी जगह प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहन से राज्य के अंदर कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.
Coronavirus Unlock 5 Guidelines In Jharkhand रांची : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बुधवार की रात हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. इसके तहत गुरुवार से राज्य में दुकानें रात आठ बजे तक खुलेंगी. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार व रेस्टूरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. राज्य के अंदर एक से दूसरे जिलों के लिए बस सेवा शुरू होगी. परिवहन विभाग द्वारा तय नियम के तहत यात्री बैठाये जा सकेंगे.
दूसरे राज्यों के लिए बसें नहीं चलेंगी. वहीं शादी में अब 11 की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. बैंक्वेट हॉल और होटलों में गाइडलाइन के अनुरूप शादी हो सकेगी. हालांकि क्लब पहले ही तरह ही बंद रहेंगे. स्टेडियम, जिम और पार्क खुलेंगे. बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन को भी खोलने की इजाजत दे दी गयी है. हालांकि 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर सभी जगह प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहन से राज्य के अंदर कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.
दूसरे राज्य से झारखंड आने या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास पहले की तरह ही आवश्यक होगा. सभी सरकारी व निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे. यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी होगा. पहले की तरह मास्क पहनना व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा. आदेश के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी.
यह आदेश एक जुलाई से प्रभावी होगा
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अब राज्य के अंदर ई-पास की जरूरत नहीं. क्लब को खोलने की इजाजत नहीं, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
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बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन में 50 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे
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सरकारी व निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे
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दूसरे राज्य से झारखंड आनेवाले को सात दिन के होम काेरेंटिन में अब नहीं रहना होगा
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केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं राज्य में करायी जायेंगी
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पहले की तरह मास्क पहनना व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा.
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आदेश के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी
इन पर पाबंदी जारी रहेगी
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समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
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आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
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50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
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क्लब बंद रहेंगे
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धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे .
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किसी भी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
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राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा स्थगित रहेगी.
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मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
Posted By : Sameer Oraon