UPSC PT Exam 2021 : यूपीएससी पीटी की परीक्षा कल, रांची में 60 केंद्रों पर होगी परीक्षा, ये है तैयारी
रांची के परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
UPSC PT Exam 2021, रांची न्यूज : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (पीटी) परीक्षा-2021 कल रविवार (10 अक्टूबर) को आयोजित की गई है. परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है. रांची में 60 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी. कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.
यूपीएससी की पीटी की परीक्षा कल रविवार को होगी. इसके लिए रांची में 60 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. प्रथम पाली की परीक्षा 09:30 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक होगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक होगी. रांची के परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. इसके अनुसार सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना प्रतिबंधित रहेगा. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार नहीं कर सकते. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर नहीं चल सकते हैं. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर नहीं चलना है. किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं. यह निषेधाज्ञा 10 अक्टूबर को सुबह 06:30 बजे से शाम 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.
Posted By : Guru Swarup Mishra