Valmiki Yojana 2024: अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपये, जानें योग्यता

Valmiki Yojana 2024: झारखंड के सभी दिव्यांग व अनाथ बच्चों के लिए हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की है. इसके तहत पाठ्यक्रम अवधि के दौरान हर साल 10 लाख रुपये मिलेंगे.

By Sameer Oraon | October 27, 2024 12:56 PM
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Valmiki Yojana 2024, रांची, संजीव सिंह: झारखंड में सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है. इसके तहत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी (शिक्षण शुल्क) का भुगतान किया जायेगा. ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी. यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपये से अधिक होगी, तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे.

हर माह 4 हजार रुपये

झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर चार हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जायेगी. महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस माह के लिए चार हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी.

कितने वर्ष तक के छात्र ले सकेंगे इसका लाभ

आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे. आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी. इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर लेकिन देश के अंदर एनआइआरएफ अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विवि, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी केटेगरी में एनआइआरएफ रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो. नैक द्वारा ए ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे.

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छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मापदंड

छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य) होना चाहिए या डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. या फिर डिग्री या उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से कक्षा 10वीं अौर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है. अनाथ विद्यार्थी में उन्हें लाभ मिलेगा, जिनकी 18 वर्ष की आयु से पहले उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो.

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