Two Wheeler Speed Limit In Jharkhand रांची : झारखंड में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, निगम क्षेत्र व इससे बाहर के अलावा स्कूल व कॉलेजों के पास वाहनों की रफ्तार का निर्धारण परिवहन विभाग ने तय कर दिया है. इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन विभाग के सचिव केके सोन के हस्ताक्षर से गजट प्रकाशित की गयी.
इसके तहत दोपहिया से लेकर सभी तरह के वाहनों की न्यूनतम और अधिकतम गति सीमा अलग-अलग तय की गयी है. सभी वाहनों की न्यूनतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गयी है. अधिकतम गति सीमा सभी तरह के वाहनों की अलग-अलग रखी गयी है. संबंधित क्षेत्रों में तय गति से ज्यादा स्पीड से वाहनों को चलाना यातायात नियम के उल्लंघन के दायरे में आयेगा.
बता दें कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह वाहनों की तेज रफ्तार भी है. आकड़ों पर नजर डाले तो सड़क हादसों में 87 फीसदी मौत तेज गति के कारण होती है. ऐसे में गति सीमा निर्धारित करने से सड़क हादसों और इससे होने वाली मौत में कमी आएगी.
परिवहन विभाग के द्वारा तय की गयी अधिकतम गति के पांच फीसदी के अंदर पाई जायेगी तो मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा-183 के तहत गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा, लेकिन इसके ऊपर की सीमा पार करने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
Posted By : Sameer Oraon