वोटर आईडी के लिए 18 वर्ष होने का इंतजार नहीं, 9 नवंबर से ये कर सकेंगे आवेदन, 3 चरणों में चलेगा कार्यक्रम
1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है. यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई हो, तो भी वह आवेदन कर सकता है. उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी.
Jharkhand News: मतदान में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए 9 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत हो रही है. ये 8 दिसंबर तक चलेगा. इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है. यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई हो, तो भी वह आवेदन कर सकता है. उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फेंस में दी.
18 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा कि एडवांस एप्लीकेशन लेने का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है. साथ ही इससे समय की बचत होगी. उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष की आयु वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वर्ष 2023 में 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उनके हाथ में रहेगी. इससे आने वाले मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी.
पुनरीक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में होगा पूरा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि युवाओं को फोकस में रखकर पुनरीक्षण अवधि के दौरान 3 सप्ताह के कार्यक्रम तय किए गए हैं. जिसमें प्रथम सप्ताह में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्रों के सभी अपार्टमेंट्स में, दूसरे सप्ताह में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में, जिसमें प्लस 2 में पढ़ रहे बच्चे, जिनकी उम्र 17 वर्ष हो गयी हो, उनसे आवेदन लिए जाएंगे. तीसरे सप्ताह में 23 नवंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कैंप का आयोजन किया जाएगा एवं बीएलओ द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन लिया जाएगा. इसके साथ ही पंजीकरण/सुधार आदि के लिए दावा आपत्ति पत्र प्राप्त किए जाएंगे.
गरुड़ एप, वोटर हेल्पलाइन एप और nvsp.in से ऑनलाइन आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ के द्वारा पंजीकरण/सुधार के लिए आवेदन लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जिसके लिए मतदाता सेवाएं गरुड़ एप, वोटर हेल्पलाइन एप और nvsp.in आदि तकनीक के द्वारा भी आसानी से मतदाता अपने आवेदन को ऑनलाइन दे सकते हैं.