VRS Scheme In Coal India : कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब इतने वर्ष की नौकरी के बाद भी ले सकेंगे वीआरएस
कोल माइंस प्रोविडेंट फंड 1948 एक्ट में तय प्रावधानों के तहत लाभ दिया जायेगा. ग्रेच्युटी, सीएमपीएस, अर्जित अवकाश आदि सुविधा कंपनी के वर्तमान प्रावधान के अनुसार ही दिया जायेगा. जो कर्मी कोल इंडिया पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (सीपीआरएमएस) के सदस्य हैं, उनको उसी के अनुरूप इलाज की सुविधा दी जायेगी.
vrs for coal india employee news update, latest coal india vrs news in hindi, रांची : कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए वोलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) लाया है. इसके तहत 50 साल उम्र पूरी होने या 20 साल तक नौकरी कर लेनेवाले कर्मी इसका लाभ ले सकते हैं. कंपनी किसी भी कर्मी को जबरन रिटायर नहीं करा सकती है. वीआरएस लेने के लिए कर्मियों को तीन माह पूर्व नोटिस देना होगा. कर्मियों को पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जायेगा.
कोल माइंस प्रोविडेंट फंड 1948 एक्ट में तय प्रावधानों के तहत लाभ दिया जायेगा. ग्रेच्युटी, सीएमपीएस, अर्जित अवकाश आदि सुविधा कंपनी के वर्तमान प्रावधान के अनुसार ही दिया जायेगा. जो कर्मी कोल इंडिया पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (सीपीआरएमएस) के सदस्य हैं, उनको उसी के अनुरूप इलाज की सुविधा दी जायेगी.
एक माह के अंदर सभी सुविधा मिलेगा : कोल इंडिया ने तय किया है कि जो कर्मी इस स्कीम का लाभ लेंगे, उनको एक माह के अंदर सभी सुविधा दे दी जायेगी. तय प्रावधानों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं दिया जायेगा.
सीएमडी से लेनी होगी अनुमति :
कोल इंडिया ने तय किया है कि इस स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मियों को विभागीय प्रमुख के माध्यम से आवेदन करना होगा. अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी इस पर अंतिम मुहर लगायेंगे. कोल इंडिया के मुख्यालय, एनइसी और संबद्ध कार्यालयों के कर्मियों के आवेदन पर अंतिम मुहर कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक का होगा. कोई भी कर्मी अगर आवेदन वापस लेना चाहता हैस तो उसे तीन माह के अंदर यह प्रक्रिया पूरा कर लेना होगा.
जिन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई चल रही हो, उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जायेगा. स्कीम का लाभ लेने के लिए निगरानी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा. अधिसूचना की तिथि से इस स्कीम का लाभ कर्मी ले सकते हैं.
Posted By : Sameer Oraon