झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में खुले में अवैध रूप से चल रहीं मीट-चिकन दुकानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों से पूछा कि राज्य में अवैध रूप से चल रहीं मीट व चिकन दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? रांची में अब भी मीट-चिकन दुकानों पर कटे हुए बकरे व चिकन का खुले में प्रदर्शन जारी है. ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध रूप से चल रहीं मीट-चिकन दुकानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. खंडपीठ ने राज्य भर के पुलिस अधीक्षकों को शपथ पत्र के माध्यम से की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि रांची में अवैध रूप से संचालित कुछ दुकानों को चिह्नित किया गया है. उसकी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए एसएसपी को भेजी गयी है. श्री शाहदेव ने यह भी बताया कि कांके में स्लॉटर हाउस बनाया गया है, लेकिन अभी वहां बहुत कम संख्या में मीट दुकानदार बकरा कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारूका व अधिवक्ता अभय शंकर ने पक्ष रखा. खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया था कि दो सप्ताह के अंदर मीट-चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जाये. बिना लाइसेंस के दुकान चलानेवालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाये. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि राज्य भर में खुले में कटे हुए बकरे व चिकन की बिक्री की जाती है. यह एफआइसीसीआइ के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत भी है.
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खुले में चल रहीं अवैध मीट-चिकन दुकानों पर क्या कार्रवाई हुई : हाइकोर्ट
झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में खुले में अवैध रूप से चल रहीं मीट-चिकन दुकानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों से पूछा कि राज्य में अवैध रूप से चल रहीं मीट व चिकन दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
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