रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर पीआइएल पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं हैं. रांची में 900 स्वीकृत पद के विरुद्ध 371 ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं. अब कहा जा रहा है कि 600 होमगार्ड के जवान ट्रैफिक संभालने के लिए लगाये जायेंगे. खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि होमगार्ड के 600 जवानों को कब तक तैनात किया जायेगा. ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है. ट्रैफिक नियमों का पालन कराने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने खंडपीठ को बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जा रहा है. सभी चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा और ट्रैफिक लाइट सिस्टम काम कर रहा है. ज्ञात हो कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने पीआइएल दायर की है.
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