court news : कनहर बराज परियोजना से गढ़वा व पलामू के खेतों को कब मिलेगा पानी : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने मांगा जवाब, कहा : शपथ पत्र दायर नहीं हुआ, तो मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगेे

By Prabhat Khabar News Desk | September 8, 2024 12:33 AM

वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने गढ़वा में कनहर नदी पर प्रस्तावित कनहर बराज निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुत सार्वजनिक महत्व का मामला है. राज्य सरकार से पूछा कि गढ़वा व पलामू के खेतों को कब पानी मिलेगा. परियोजना रिपोर्ट फाइनल कर कब केंद्र सरकार को भेजा जायेगा, ताकि वहां से फंड मिल सके. कनहर बराज के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. कनहर बराज के लिए जमीन अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इंवायरमेंटल क्लियरेंस आदि का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए. खंडपीठ ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव की ओर से 23 अगस्त के आदेश के अनुसार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि यदि शपथ पत्र दायर नहीं हुआ, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दाैरान उपस्थित होना होगा. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से 23 अगस्त के आदेश के आलोक में जवाब दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक भानु प्रताप शाही ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने गढ़वा, पलामू के खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.

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