रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है. दिन भर शहर में जाम की समस्या बनी रहती है. खंडपीठ ने ट्रैफिक की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.
खंडपीठ ने कहा कि सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है. इससे जाम की समस्या अधिक होती है. जाम से लोग त्रस्त हैं. कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल खराब है. कोकर, सुजाता चौक, अपर बाजार सहित अन्य जगहों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही गयी थी, अब तक क्यों नहीं मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था की गयी. खंडपीठ ने यह भी कहा कि लगातार ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित क्यों नहीं किया जाता है. आम लोगों को समय-समय पर यातायात नियमों की जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोग नियमों के प्रति जागरूक हो सकें. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि रांची शहर में तीन फ्लाइओवर का निर्माण कार्य चल रहा है. इस कारण जाम की समस्या हो रही है. कांटाटोली फ्लाइओवर का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर माह में पूरा हो जाने की संभावना है. फ्लाइओवर का निर्माण पूरा होने पर जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी. पहले की तुलना में ट्रैफिक व्यवस्था में कई सुधार किये गये हैं. यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना के रूप में 1000 रुपये वसूला जाता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने जनहित याचिका दायर की है.क्यों नहीं सुधर रही है राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था : हाइकोर्ट
रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई. ट्रैफिक एसपी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश. आज फिर होगी सुनवाई.
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