डीम्ड नहीं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लिखें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीम्ड विवि का दर्जा रखने वाले संस्थानों को अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है. यूजीसी ने देश भर के 127 डीम्ड विवि की सूची जारी कर कहा है कि वे नाम के साथ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | May 29, 2020 12:06 AM

रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीम्ड विवि का दर्जा रखने वाले संस्थानों को अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है. यूजीसी ने देश भर के 127 डीम्ड विवि की सूची जारी कर कहा है कि वे नाम के साथ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं. यूजीसी की संयुक्त सचिव अर्चना ठाकुर ने विवि शब्द के प्रयोग को यूजीसी एक्ट की धारा 23 के विरुद्ध बताया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यूजीसी ने यह आदेश जारी किया है. यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग विवि अनुदान आयोग एक्ट के तहत सिर्फ स्थापित विवि ही कर सकेंगे.

झारखंड में एक डीम्ड संस्थान : यूजीसी द्वारा जारी सूची के मुताबिक झारखंड में एक (बीआइटी मेसरा), बिहार में एक, आंध्रप्रदेश में पांच, अरूणाचल प्रदेश में एक, असम में एक, चंडीगढ़ में एक, दिल्ली में 10, गुजरात में तीन, हरियाणा में छह, जम्मू कश्मीर में एक, कर्नाटक में 14, केरल में तीन, मध्यप्रदेश में एक, महाराष्ट्र में 21, ओड़िशा में तीन, पंजाब में दो, पुडुचेरी में एक, राजस्थान में सात, तमिलनाडु में 26, तेलंगाना में तीन, उत्तर प्रदेश में नौ, उत्तराखंड में तीन व पश्चिम बंगाल में तीन संस्थान को डीम्ड संस्थान का दर्जा प्राप्त है.

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